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पात्रता
प्री-मैट्रिक (कक्षा 1 से -8वीं) छात्रों के लिए
आवेदक को उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए |
आवेदक उत्तराखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित अध्ययनरत होना चाहिए |
आवेदक को अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए , यद्यपि सामान्य वर्ग के विद्यार्थी विकलांग के लिए आवेदन दे सकते है|
अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उनके माता/पिता के वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है । लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए उनके माता/पिता/अभिभावक की कुल वार्षिक आय रु.12000.00 (रुपये बारह हजार) से अधिक नहीं होनी चाहिए | विकलांग आवेदकों के माता/पिता/अभिभावक की कुल वार्षिक आय रु 2400.00 (रुपये चौबीस हज़ार)तक है |
प्री-मैट्रिक (9वीं -10वीं) छात्रों के लिए
आवेदक को उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए |
आवेदक उत्तराखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित अध्ययनरत होना चाहिए |
आवेदक को अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए , यद्यपि सामान्य वर्ग के विद्यार्थी विकलांग के लिए आवेदन दे सकते है|
अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उनके माता/पिता के कुल वार्षिक आय रु. 200000.009(रुपये दो लाख) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए उनके माता/पिता/अभिभावक की कुल वार्षिक आय रु.12000.00 (रुपये बारह हजार) से अधिक नहीं होनी चाहिए | विकलांग आवेदकों के माता/पिता/अभिभावक की कुल मासिक आय रु. 2000.00 (रुपये दो हजार)तक है |
पोस्ट-मैट्रिक (11वीं -12वीं) छात्रों के लिए
आवेदक को उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए |
आवेदक उत्तराखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित अध्ययनरत होना चाहिए |
आवेदक को 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है |
आवेदक को अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए , यद्यपि सामान्य वर्ग के विद्यार्थी विकलांग के लिए आवेदन दे सकते है|
अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उनके माता/पिता के कुल वार्षिक आय रु. 250000.009(रुपये दो लाख पचास हजार ) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए उनके माता/पिता/अभिभावक की कुल वार्षिक आय रु.100000.00 (रुपये एक लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए | विकलांग आवेदकों के लिए ये सीमा रु. 24000.00 (रुपये चौबीस हजार)तक है|
आवश्यक दस्तावेजों की सूची :-
अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को उनके माता/पिता / अभिभावक का वर्तमान में तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया गया मूल आय प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति |
छात्र/छात्रा के नाम की बैक पासबुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति |
छात्र/छात्रा का नि: शक्त जन का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र |
छात्र/छात्रा के 10वीं कक्षा की अंकतालिका की स्वप्रमाणित छाया प्रति (केवल 11वीं एंव 12वीं के छात्र/छात्राओं के लिए लागू) |