सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न :
शैक्षिङ्क वर्ष 2016-2017 से सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आधार संख्या को छात्रवृत्ति आवेदन में दर्ज करना आवश्यक है|
प्रश्न १. अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ी जाति/विकलांग छात्रों ( कक्षा 1 से 8वीं तक) को इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति किन मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है?
उत्तर १. कक्षा 1 से 8वीं तक में अध्ययन करने वाले छात्रों को सरकार द्वारा निर्धारित निम्न दरों एवं मानकों के आधार पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा:-
श्रेणी |
कक्षा |
राशि |
माता-पिता/ अभिभावक की आय सीमा |
अवधि |
विशेष |
अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति |
1 से - 5 वीं |
रू. 600/- वार्षिक |
कोई सीमा नहीं है |
छात्रवृत्ति एक वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए अनुमन्य है |
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अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति |
6वीं -8वीं तक |
रू. 720/- वार्षिक |
कोई सीमा नहीं है |
छात्रवृत्ति एक वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए अनुमन्य है |
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अन्य पिछड़ी जाति |
3री -5 वीं तक |
रू. 600/- वार्षिक |
अधिकतम रु. 12000/- वार्षिक |
छात्रवृत्ति एक वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए अनुमन्य है |
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अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कक्षा 3री से शुरू होगी | कक्षा 3, 4 एंव 5 तक प्रति कक्षा एक -एक छात्र को छात्रवृत्ति दी जावेगी
अन्य पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति योजना कक्षा 3 से 8 तक 50% केंद्र पोषित तथा 50% राज्य पोषित है |
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अन्य पिछड़ी जाति |
6वीं -8 वीं तक |
रू. 720/-वार्षिक |
अधिकतम रु. 12000/- वार्षिक |
छात्रवृत्ति एक वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए अनुमन्य है |
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कक्षा 6 में 2 और 7 वीं एंव 8 वीं में तीन -तीन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जावेगी |
अन्य पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति योजना कक्षा 6 से 8 तक 50% केंद्र पोषित तथा 50% राज्य पोषित है |
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विकलांग |
कक्षा 1 से -5 वीं तक |
रू. 600/- वार्षिक |
अधिकतम रु. 24000/- वार्षिक |
छात्रवृत्ति एक वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए अनुमन्य है |
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विकलांग |
कक्षा 6 से -8 वीं तक |
रू. 720/- वार्षिक |
अधिकतम रु. 24000/- वार्षिक |
छात्रवृत्ति एक वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए अनुमन्य है |
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छात्रवृत्ति आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज:
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र( केवल अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग छात्रों के लिये )
- बैंक पासबुक के स्वप्रमाणित छायाप्रति
- निशक्तजन प्रमाण पत्र (विकलांग छात्रों के लिये)
अधिक जानकारी के लिए मुख्य पृष्ठ पर ‘पात्रता’ लिंक पर क्लिक करे |
प्रश्न २. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 9वी एवं 10वी कक्षा के छात्रों को इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति किन मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है?
उत्तर २. अनुसूचित जाति के कक्षा 9 तथा 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने हेतु वर्ष 2012-13 से शत प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा सहायतित प्रारंभ की गयी है | कक्षा 9 तथा 10 में अध्ययन करने वाले छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित निम्न दरों एवं मानकों के आधार पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा:-
मद |
कक्षा |
डेस्कॉलर |
होस्टलर |
माता-पिता/ अभिभावक की आय सीमा |
अवधि |
छात्रवृत्ति |
9 - 10 |
रू. 150/- मासिक |
. 350/- मासिक |
अधिकतम रु. 2,00,000/- वार्षिक |
छात्रवृत्ति एक वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए अनुमन्य है| यदि कक्षा में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ हो तो छात्रवृत्ति अगले माह से देय होगी |
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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कक्षा 9वी एवं 10वी की छात्रवृत्ति के लिए पात्रता:
- छात्र उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए
- छात्र अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए |
- वार्षिक आय रु. 2.00 लाख तक होने पर ही छात्रवृत्ति देय है |
छात्रवृत्ति आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज:
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
अधिक जानकारी के लिए मुख्य पृष्ठ पर ‘पात्रता’ लिंक पर क्लिक करे |
प्रश्न ३. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 11वी एवं 12वी कक्षा के छात्रों को इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति किन मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है?
उत्तर ३. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 11वी एवं 12वी कक्षा के छात्रों को निम्न दरों एवं मानकों के आधार पर दी जाती हैं जो की दिनांक 01 जुलाई 2010,से प्रभावी है :-
क.स. |
छात्रवृत्ति के मानक |
अवधि (अधिकतम) |
पाठ्यक्रम |
दर प्रतिमाह |
माता-पिता की वार्षिक आय सीमा |
डेस्कॉलर |
होस्टलर |
१. |
ग्रुप – IV |
रु. 230/- |
रु. 380/- |
रु. 2.50 लाख तक |
प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ हो तो छात्रवृत्ति अगले माह से देय होगी) |
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कक्षा 11वी एवं 12वी की छात्रवृत्ति के लिए पात्रता:
- छात्र उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए |
- छात्र अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए |
- वार्षिक आय रु. 2.50 लाख तक होने पर ही छात्रवृत्ति देय है |
छात्रवृत्ति आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज:
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
अधिक जानकारी के लिए मुख्य पृष्ठ पर ‘पात्रता’ लिंक पर क्लिक करे |
प्रश्न ४. पिछड़ी जाति के 9वी एवं 10वी कक्षा के छात्रों को इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति किन मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है?
उत्तर ४. पिछड़ी जाति के 9वी एवं 10वी कक्षा के छात्रों को छात्रवृत्ति निम्न दरो एवं मनको से दी जाति है :
वर्ग |
छात्रवृत्ति के मानक |
अवधि(अधिकतम) |
कक्षा |
दर प्रतिमाह |
माता –पिता की आय सीमा |
पिछड़ी जाति |
9 - 10 |
रु. 100/- |
अधिकतम रु. 1000/- प्रतिमाह |
10 माह |
पिछड़ी जाति के 9वी एवं 10वी कक्षा की छात्रवृत्ति के लिए पात्रता:
- छात्र उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए |
- छात्र पिछड़ी जाति वर्ग का होना चाहिए |
- अधिकतम आय रु. 1000/- प्रतिमाह होना चाहिए |
छात्रवृत्ति आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज:
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
अधिक जानकारी के लिए मुख्य पृष्ठ पर ‘पात्रता’ लिंक पर क्लिक करे |
प्रश्न ५. पिछड़ी जाति के 11वी एवं 12वी कक्षा के छात्रों को इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति किन मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है?
उत्तर ५. पिछड़ी जाति के 11वी एवं 12वी कक्षा के छात्रों को छात्रवृत्ति निम्न दरो एवं मानकों से दी जाती है :
क.स. |
छात्रवृत्ति के मानक |
अवधि (अधिकतम) |
पाठ्यक्रम |
दर प्रतिमाह |
माता-पिता की वार्षिक आय सीमा |
डेस्कॉलर |
होस्टलर |
१. |
ग्रुप – डी |
रु. 160/- |
रु. 260/- |
रु. 1.00 लाख तक |
प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ हो तो छात्रवृत्ति अगले माह से देय होगी ) |
छात्रवृत्ति के लिए पात्रता:
- छात्र उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए |
- छात्र पिछड़ी जाति वर्ग का होना चाहिए |
- अधिकतम वार्षिक आय रु. १ लाख होना चाहिए |
छात्रवृत्ति आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज:
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
अधिक जानकारी के लिए मुख्य पृष्ठ पर ‘पात्रता’ लिंक पर क्लिक करे |
प्रश्न ६. छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कैसे किया जाये ?
उत्तर ६. छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त करने के लिए मुख्य पृष्ठ पर ‘डाउनलोड छात्रवृत्ति आवेदन पत्र प्रारूप’ लिंक पर क्लिक करे |
प्रश्न ७. छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया क्या है ?
उत्तर ७. छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का प्रारूप भरने के बाद , अनिवार्य दस्तावेज के साथ अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे |
प्रश्न ८. छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की वर्तमान स्थिति कैसे जाने ?
उत्तर ८. वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर ‘आवेदन की वर्तमान स्थिति’ लिंक पर क्लिक करे | पूछे जाने पर छात्रवृत्ति आवेदन पंजीकरण के समय प्राप्त हुआ छात्र आवेदन संख्या दर्ज करे |
प्रश्न ९. आय प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि क्या है?
उत्तर ९. आय प्रमाण पत्र वर्तमान वर्ष का होने चाहिए एवं ६ माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए | केवल तहसीलदार द्वारा प्रमाणित आय पत्र ही मान्य होगा |
प्रश्न १०. निशक्तजनों के लिए 9वी एवं 10वी कक्षा के छात्रों को इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति किन मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है?
उत्तर १०. निशक्तजनों के लिए 9वी एवं 10वी कक्षा के छात्रों को छात्रवृत्ति निम्न दरो एवं मानकों से दी जाती है :
वर्ग |
छात्रवृत्ति के मानक |
अवधि(अधिकतम) |
कक्षा |
दर प्रतिमाह |
माता –पिता की आय सीमा |
निशक्तजन |
9 - 10 |
रु. 170/- |
अधिकतम रु. 2000/- प्रतिमाह |
12 माह |
छात्रवृत्ति के लिए पात्रता:
- छात्र उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए |
- छात्र निशक्तजन होना चाहिए |
- अधिकतम आय रु. 2000/- प्रतिमाह होन चाहिए |
छात्रवृत्ति आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज:
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- निशक्तजन प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
अधिक जानकारी के लिए मुख्य पृष्ठ पर ‘पात्रता’ लिंक पर क्लिक करे |
प्रश्न ११. निशक्तजनों के लिए 11वी एवं 12वी कक्षा के छात्रों को इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति किन मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है?
उत्तर ११. निशक्तजनों के लिए 11वी एवं 12वी कक्षा के छात्रों को छात्रवृत्ति निम्न दरो एवं मानकों से दी जाती है :
क.स. |
छात्रवृत्ति के मानक |
अवधि (अधिकतम) |
पाठ्यक्रम |
दर प्रतिमाह |
माता-पिता की वार्षिक आय सीमा |
डेस्कॉलर |
होस्टलर |
१. |
11-12 |
रु. 140/- |
रु. 85/- |
रु. 24,000 /- तक वार्षिक आय |
प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ हो तो छात्रवृत्ति अगले माह से देय होगी ) |
छात्रवृत्ति के लिए पात्रता:
- छात्र उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए |
- छात्र निशक्तजन होना चाहिए |
- अधिकतम वार्षिक आय रु. 24000/- होना चाहिए |
छात्रवृत्ति आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज:
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- निशक्तजन प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
अधिक जानकारी के लिए मुख्य पृष्ठ पर ‘पात्रता’ लिंक पर क्लिक करे |